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प्रद्युम्‍न केस: स्‍कूल के मालिकों की गिरफ्तार पर रोक से HC का इनकार

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 20 2017 11:26AM | Updated Date: Sep 20 2017 4:51PM
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गुड़गांव। गुड़गांव के प्रद्युम्‍न मर्डर केस में रेयान इंटरनेशनल स्‍कूल के ट्रस्‍टीज को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। प्रद्युम्न के वकील ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। सभी पक्षों को बिना सुनें कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। इसलिए अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। इससे पहले मंगलवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एबी चौधरी ने इस पिटीशन पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उनका कहना था कि वे पिंटो परिवार को निजीतौर पर जानते हैं, ऐसे में सुनवाई नहीं कर सकते।

रेयान ग्रुप के ट्रस्टीज में शामिल सीईओ रेयान पिंटो, उनके पिता ऑगस्टाइन पिंटो और मां ग्रेस पिंटो ने शनिवार को यह पिटीशन दायर की थी। उन्होंने खुद पर लगाए आरोपों को गलत बताया था। कहा था कि इसके बाद भी पुलिस उन्हें अरेस्ट कर सकती है। इसलिए उन्हें इंटेरिम बेल दी जाए।
 
14 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीनों ट्रस्टीज की इंटेरिम बेल पिटीशन खारिज कर दी थी। पिंटो फैमिली ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ये पिटीशन लगाई थी। पिंटो फैमिली मुंबई में ही रहती है। इस मामले में 14 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिंटो फैमिली से कहा था कि उन्हें सिर्फ 15 सितंबर तक गिरफ्तारी से छूट दी जा रही है, वह भी तब जब वे अपना पासपोर्ट जमा करा दें।
 
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई प्रद्युम्न की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश 15 सितंबर को कर दी थी। प्रद्युम्न की शोक सभा में शामिल होने के लिए 15 सितंबर को उसके घर पहुंचे खट्टर ने सीबीआई जांच का एलान किया था। वह प्रद्युम्न के माता-पिता से बात करते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि रेयान स्कूल को 3 महीने के लिए राज्य सरकार ने टेकओवर कर लिया है।
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