नई दिल्ली। सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला ब्लाक आवंटन के एक मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता तथा मंत्रालय के दो अन्य तत्कालीन अधिकारियों को दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई हालांकि बाद मे उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने के लिए जमानत दे दी।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भारत पाराशर ने गत शुक्रवार को श्री गुप्ता और दो अन्य अधिकारियों के एस क्रोफा और के सी समारिया को इस मामले में दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा के अलावा तीनों पर एक -एक करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष न्यायाधीश ने कमल स्पाँज स्टील एंड पावर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया को तीन साल की सजा और तीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनके अलावा केएसएसपीएल पर भी एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।