अलवर। राजस्थान में अलवर की पॉक्सो अदालत ने गुरूवार को तीन वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी एक अधेड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और दस हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक भूपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि खेडली पुलिस थाना में वर्ष 2017 में बसेठ गांव निवासी बदन सिंह जाटव के खिलाफ तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया गया था । अदालत द्वारा मामले में विभिन्न पक्षों की सुनवाई करते हुये निस्तारण किया। न्यायाधीश बलजीत सिंह ने फैसला सुनाते हुए आरोपी बदन सिंह को प्राकृतिक जीवन के अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा दस हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।