श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर के अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक महिला का पर्स छीनने के आरोपी को दो वर्ष का कारावास तथा पांच हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। सूत्रों के अनुसार जवाहर नगर थाना क्षेत्र में इंदिरा वाटिका के पास 21 मार्च 2017 को एक युवती सपना का पर्स छीनकर मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक फरार हो गए थे।
पीडिता ने जवाहरनगर थाना में अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने यह वारदात करने के आरोप में श्रीगंगानगर के समीप भागसर गांव निवासी सलमान खान और चक 31-एमएल निवासी मनीष को गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ पर्स छीनने के आरोप में अदालत में चालान पेश किया गया। सपना के पर्स में तीन हजार रुपए और सोने की बालियां तथा कुछ अन्य सामान था।
न्यायाधीश रेनू सिंगला ने मंगलवार को निर्णय देते हुए सलमान खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के तहत दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रूपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दूसरे आरोपी मनीष कुमार को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।