कैथल। हरियाणा के कैथल में एक अदालत ने एक 52 वर्षीय व्यक्ति को पत्नी की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश विवेक नासिर ने यह फैसला सुनाया। पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने आज बताया कि सिनद गांव के करम वीर ने 23 अक्तूबर 2017 को पत्नी धनपति की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। धनपति के मायके वालों की शिकायत में आरोप लगाया गया था कि करम वीर अक्सर धनपति से झगड़ा व मारपीट करता था व कई बार पंचायतों में वायदा कर चुका था कि वह ऐसा नहीं करेगा। करम वीर और धनपति की शाद 30 साल पहले हुई थी और उनके तीन बच्चे थे।