नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार दो पहिया चालकों के लिए अब गैर भारतीय मानक (आईएस) हेल्मेट्स के निर्माण, भंडारण और बिक्री करने पर वारंट के बिना गिरफ्तारी होगी। पहले अपराध के लिए जुर्माना दो साल की जेल या कम से कम 2 लाख का जुर्माना होगा, इसके बाद भी अपराध करने पर अधिक जुर्माना और अधिक सजा होगी।
ये अधिसूचना अगले 60 दिनों में लागू हो जाएगी। इस अवसर पर राजीव कपूर, प्रेसिडेंट, टू व्हीलर हेल्मेट मैन्युफैर्क्चर्स एसो. एवं एमडी, स्टीलबर्ड ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। इससे गैर आईएसआई मार्क वाले हेल्मेट की बिक्री, निर्माण, भंडारण और उपयोग को पूरी तरह से रोकने में मदद मिलेगी। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार प्रत्येक दोपहिया चालक और सवार के लिए आईएसआई मार्क हेल्मेट का उपयोग करना अनिवार्य है और यह नोटिस इस नियम को और सख्ती से लागू करता है।