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नौकरी छूटने पर भी पीएफ से निकाल पाएंगे 75 फीसदी रकम

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 27 2018 10:12AM | Updated Date: Jun 27 2018 10:12AM
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नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों को तीस दिन तक बेरोजगार रहने की स्थिति में 75 फीसदी राशि निकालने देने का फैसला किया है। इस प्रकार उनका पीएफ खाता भी जारी रहेगा। मौजूदा नियम के तहत यदि ईपीएफओ का कोई सदस्य दो महीने तक बेरोजगार रहता है, तब वह एक ही बार में पीएफ खाते से पूरी रकम निकाल सकता है।
 
कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के नए प्रावधानों के मुताबिक ईपीएफओ के सदस्यों को शेष 25 फीसदी रकम निकालने का भी विकल्प दिया गया है। हालांकि वह ऐसा तभी कर सकते हैं, यदि वे लगातार दो महीने तक बेरोजगार रहते हैं। इसके बाद उनका पूरा हिसाब-किताब हो जाएगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि हमने लोगों की सुविधा के लिए योजना में बदलाव का निर्णय लिया है ताकि वह अपने पीएफ खाते से 75 फीसदी रकम निकाल सकें और ईपीएफओ के साथ भी बने रहें। 
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