नई दिल्ली। ट्रेन में चोरी की घटना तो आम होती है लेकिन चोरी हुए सामान के वापस मिलने की उम्मीद काफी कम होती है और ऐसे में उस सामान का मुआवजा मिलने की बात तो मानो नामुमकिन सी लगती है। लेकिन एक खबर आपको चौंका सकती है कि एक ऐसे ही मामले में देश की उपभोक्ता अदालत ने सामान चोरी होने वाले दंपत्ति के पक्ष में फैसला सुनाया है।
साथ ही, रेलवे को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। खबर के मुताबिक, शिपिंग कारोबारी शैलेशभाई और मीनाबेन भगत जम्मू तवी एक्सप्रेस के 2-टियर एसी कोच में यात्रा कर रहे थे। मथुरा और नई दिल्ली के बीच उनके हैंडबैग चोरी हो गए थे, जिसमें उनका कीमती सामान भी था। पति-पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। लेकिन, इस शिकायत पर उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।