नई दिल्ली। आरबीआई ने लिबरलाइज्ड प्रेषण योजना के तहत विदेशों में धनराशि भेजने के नियमों को कड़ा कर दिया है और इस योजना के तहत हर किसी के लिए पैन अनिवार्य बना दिया है। अब पैन कार्ड नहीं होने पर लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा विदेशों में नहीं भेज पाएंगे, इसके साथ ही किसी भी तरह की संपत्ति या शेयर भी नहीं खरीद सकेंगे, और एक तय सीमा तक पैसा भेज पाएंगे उससे ज्यादा नहीं। साफ है कि सरकार ने यह सोच लिया है कि जो भी पैसा बाहर विदेशों में जाए वह टैक्स पेड हो।
पहले थी यह योजना
इससे पहले करेंट अकाउंट में 25,000 डालर तक का ट्रांजेक्शन बिना पैन कार्ड के हो जाता था। इस एलआरएस योजना का इस्तेमाल भारतीय ज्यादा करते हैं खास तौर पर जिनके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहें हैं और उनकी फीस, बाहर रहने का खर्च देने के लिए और विदेशी संपत्ति में निवेश करने के लिए।