नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़े कुछ नियमों में इस साल कई बदलाव किए हैं, कुछ नियम लागू हो चुके हैं जबकि कुछ को इस साल लागू किया जाना है। पासपोर्ट के रंग, इसमें प्रकाशित होने वाली सूचनाओं को लेकर जून से कई और बदलाव हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर दी जाने वाली पते की सूचना हटाने पर विचार कर रहा है। धारक का पता पासपोर्ट पर तो नहीं लेकिन, पासपोर्ट कार्यालय में रहेगा।
माता-पिता का नहीं होगा उल्लेख
इसी तरह नए नियमों के मुताबिक पासपोर्ट पर इसके धारक के माता-पिता का उल्लेख भी अब नहीं किया जाएगा। एकल माता-पिता यानी सिंगल पेरेंट की स्थिति में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पासपोर्ट की वैधता की अवधि पहले की ही तरह इसके आखिरी पन्ने पर प्रकाशित होती रहेगी।
आॅनलाइन होगी पुलिस जांच
पासपोर्ट संबंधी नियमों में एक बदलाव पुलिस जांच के रूप में भी देखने को मिल सकता है। बताया जाता है कि विदेश मंत्रालय क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रोजेक्ट (सीसीटीएनएस) के जरिये आवेदकों की पृष्ठभूमि की आॅनलाइन जांच कराएगा। ऐसा होने से आवेदक के घर जाकर उसकी पुलिस जांच की जरूरत नहीं रह जाएगी।
कुछ मामलों में नारंगी रंग पर विचार
मौजूदा समय में पासपोर्ट कार्यालय तीन रंगों के पासपोर्ट आवंटित करता है। इनमें लाल रंग का पासपोर्ट राजनयिकों के लिए, सफेद रंग का सरकारी कर्मियों जबकि नीले रंग का पासपोर्ट आम नागरिकों को दिया जाता है। नीले रंग के पासपोर्ट में एक पन्ने पर धारक की उत्प्रवास जांच (इमीग्रेशन चेक) आवश्यक होने या न होने की सूचना भी दी जाती है। ऐसे में अब नारंगी रंग का पासपोर्ट जारी किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। बाकी आवेदकों को नीले रंग के कवर वाले पासपोर्ट जारी किए जाते रहेंगे।