नई दिल्ली। आयकर विभाग ने टीडीएस काटने वाले नियोक्ताओं को चेताया है कि जनवरी-मार्च तिमाही में काटे गए टीडीएस की जानकारी 31 मई तक फाइल करें। तय तारीख तक टीडीएस की जानकारी देने में नाकाम रहने पर 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
टीडीएस की जानकरी में पैन और टीएएन संख्या नहीं होने पर भी जुर्माना लग सकता है। नियमों के मुताबिक, कटौतीकर्ता (नियोक्ता) कर्मचारी के वेतन से टीडीएस की कटौती करता है तो उसे हर तिमाही या तीन महीने का विवरण आयकर विभाग के साथ साझा करना होता है।