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सहारा समूह 15 मई तक बेच सकेगा एंबी वैली की प्रॉपर्टी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 20 2018 11:10AM | Updated Date: Apr 20 2018 11:10AM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को महाराष्ट्र के एंबीवैली शहर परियोजना में अपनी संपत्ति के किसी भी हिस्से का चयन कर उसे 15 मई तक बेचने और इससे प्राप्त रकम सेबी सहारा खाते में जमा करने की अनुमति प्रदान कर दी। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की विशेष पीठ ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि 15 मई तक सहारा समूह अपनी संपत्ति बेचने में विफल रहा तो बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक इस संपत्ति को नीलीमी की प्रस्तावित प्रक्रिया के माध्यम से बेचेंगे।
 
966 करोड़ जमा करने के लिए और मोहलत नहीं
पीठ ने आधिकारिक परिसमापक और एंबी वैली संपत्ति की देखरेख के लिए नियुक्त अदालत के रिसीवर की रिपोर्ट पर गौर किया और कहा कि सहारा समूह इसकी देखरेख शुरू करेगा। पीठ ने कहा कि अदालत का रिसीवर देखरेख की मद में धन संग्रह करेंगे और समूह यदि देखरेख का काम शुरू करता है तो यह राशि उसे देंगे। आधिकारिक परिसमापक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसने आंबी वैली संपत्ति की बिक्री के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।  इसके लिए 21 से 31 मई तक निविदा मंगाई जाएंगी और नीलामी 2 जून से शुरू होगी। न्यायालय इस मामले में अब 15 मई को आगे सुनवाई करेगा।
 
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