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बिटकॉइन के रेग्युलेशन पर बिल लाने की तैयारी, सहमत नहीं इनकम टैक्स विभाग और आरबीआई

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 16 2018 11:27AM | Updated Date: Apr 16 2018 11:28AM
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नई दिल्ली। सरकार बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करंसी के रेग्युलेशन पर बिल लाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार बिल में मौजूदा स्वरूप में वर्चुअल करंसी के कारोबार पर रोक का प्रस्ताव है, लेकिन किसी संपत्ति के एवज में क्रिप्टो टोकन जारी करने की छूट मिल सकती है। अभी बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करंसी के कारोबार पर रोक है।
 
इस बिल का मसौदा तैयार हो गया है और संबंधित एजेंसी से सलाह लेना भी शुरू हो गया है। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग और आरबीआई के साथ जल्द ही वित्त मंत्रालय मीटिंग कर सकता है। इनकम टैक्स विभाग रेग्युलेशन के पक्ष में नहीं है। उसका कहना है कि वर्चुअल करंसी का रेग्युलेशन लगभग नामुमकिन है और यह काले धन के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है। आरबीआई भी वर्चुअल करंसी पर पाबंदी के पक्ष में नहीं है। आरबीआई के मुताबिक क्रिप्टोकरंसी के एवज में कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए जबकि वित्त मंत्रालय इसे रेग्युलेट करने के पक्ष में है। 
 
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि सभी की सहमति से फैसला लिया जाएगा। बता दें कि बिटकॉइन पर आरबीआई के ताजा फैसले ने भारत में इसके लेनदेन पर रोक लगा दी है। इसके बाद एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है लेकिन समस्या उन लोगों को लेकर है जिन्होंने इसमें पैसा लगा रखा है। अब वे कैश में इसे काफी कम कीमत पर बेचने को तैयार हैं। 
 
क्या है प्रस्तावित कानून 
वर्चुअल करंसी की खरीद/बिक्री या रखने पर रोक होगी। संपत्ति के एवज में क्रिप्टो टोकन जारी करने की छूट होगी। यह छूट सीमित दायरे में कठोर शर्तों के साथ दी जाएगी जिसके तहत क्रिप्टो टोकन बनाने वाले और ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। क्रिप्टो टोकन लेनदेन पर नजर रखने के लिए अथॉरिटी बनाने की योजना है। क्रेडिट कार्ड या कर्ज लेकर क्रिप्टो टोकन खरीदने पर पाबंदी।
 
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