नई दिल्ली। मार्केट रेग्युलेटर सिक्यॉरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड आॅफ इंडिया (सेबी) ने बिना पंजीकरण वाली निवेश सलाहकार कंपनियों द्वारा आॅनलाइन दी जाने वाली निवेश सलाह पर शिकंजा कसते हुए रिसर्च ऐनालिस्ट अनिरुद्ध सेठी को सिक्यॉरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित किया है। साथ ही उन्हें इन्वेस्टर्स से जुटाए पैसे लौटाने को भी कहा गया है। सेबी ने जांच में पाया कि सेठी के बैंक खाते में 1 अप्रैल 2013 से 20 अप्रैल 2016 तक देश के विभिन्न हिस्सों से 36,000 रुपए की कई डिपॉजिट एंट्रीज पाई गईं।
सेठी ने बताया कि यह धन कारोबारियों और इन्वेस्टर्स को वैश्विक बाजारों के बारे में सलाह देने के एवज में लिया गया। सेबी ने जांच में यह भी पाया गया है कि जांच अवधि के दौरान सेठी के बैंक अकाउंट्स में कुल 10 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए थे। जांच में सेठी की वेबसाइट की जानकारियों, पोस्ट, ट्वीट, बैंक अकाउंट्स और आयकर रिटर्न की जांच शामिल है।
उनके इनकम टैक्स डीटेल्स से पता चलता है कि 2014- 15 में निवेश सलाह सेवाओं से कुल 2 करोड़ रुपये, 2015-16 के दौरान 28 लाख रुपए और 2016-17 में 13 लाख रुपए कमाए थे। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि सेठी को जनवरी 2007 में ग्राहकों को सलाह देने समेत कंपनी विशेष के बारे में सुझाव देने से रोक दिया था। सेबी ने फिर से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिए बिना ही सिक्यॉरिटीज मार्केट में किसी भी प्रकार की निवेश सलाहकार सेवाएं, रिसर्च ऐनालिस्ट सेवाएं या अन्य गतिविधि करने से रोक दिया है।