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50 करोड़ से अधिक का लेना है लोन, तो देना होगी यह जानकारी, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 10 2018 3:22PM | Updated Date: Mar 10 2018 3:22PM
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नई दिल्ली। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे बिजनेसमैन द्वारा हजारों करोड़ों रुपए का बैंक लोन लेकर देश छोड़कर भागने की घटनाओं के बात अब वित्त मंत्रालय ने नया फरमान जारी कर दिया है। जिससे 50 करोड़ से अधिक का बैंक लोन लेने वाले उद्योगपतियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 50 करोड़ रुपए से अधिक लोन लेने वाले नए ऋणधारकों को लोन के लिए आवेदन करने के साथ ही अपने पासपोर्ट से जुड़ी सभी जानकारी सार्वजनिक करना होगी। इसके अलावा जिन लोगों ने 50 करोड़ रुपए से अधिक का लोन लिया हुआ है उनको 45 दिनों के भीतर अपनी पासपोर्ट डिटेल बैंक को दें। वित्त मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी बैंकों को 45 दिनों के भीतर पासपोर्ट डिटेल्स एकत्र करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि अगर कर्जदार के पास पासपोर्ट नहीं है तो बैंक उससे हलफनामा ले कि वह पासपोर्ट नहीं रखता। बैंकों से यह भी कहा गया कि वे लोन एप्लीकेशन फॉर्म में भी बदलाव कर उसमें पासपोर्ट डिटेल्स का कॉलम शामिल करें।

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