नई दिल्ली। ईपीएफओ ने पीएफ का पैसा निकालने के नियम में बदलाव कर दिया है। अब पीएफ खाते से 10 लाख रुपए से ज्यादा रुपए निकालने के लिए आॅनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आॅफलाइन आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से 5,00,000 रुपए से ज्यादा की निकासी के लिए भी आॅनलाइन आवेदन जरूरी कर दिया है।
मतलब इसके लिए भी अब आॅफलाइन किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि पेंशन योजना के तहत, पेंशन की आंशिक राशि की निकासी का प्रावधान है। इसे पेंशन के पैसे का रूपान्तरण कहा जाता है। फिलहाल ईपीएफओ अंशधारकों को आॅनलाइन के साथ मैनुअल तरीके से भी दावा दाखिल करने की अनुमति है।