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एक अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, कहीं राहत तो कहीं झटके

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Feb 10 2018 3:48PM | Updated Date: Feb 10 2018 3:49PM
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मुंबई। एक फरवरी को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 2018-2019 बजट को पेश किया। इस बजट में जहां एक तरफ अमीरों के लिए कुछ राहत और गरीबों के लिए नई स्कीमें पेश की गई, वहीं मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं था। हालांकि इसके बावजूद भी एक अप्रैल से कुछ ऐसे बदलाव होने वाले है जिनके बारे में आपको जान लेना जरूरी है ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। 
 
पुराने लोन पर मिलेगी कुछ राहत
जिन लोगों का पुराना आवास तथा किसी वाहन का ऋण चल रहा है आरबीआई ने उन्हें राहत देते हुए अगले वित्त वर्ष से इसे सीमांत लागत ऋण दर (एमसीएलआर) से जोडऩे का फैसला किया है। इससे पुराने ऋणों के लिए भी ब्याज दर में कमी आएगी और ग्राहकों पर ईएमआई का बोझ कम होना तय है। 
 
सरकार देगी एक और मौका 
नोटबंदी के बाद अगर आपने बैंक में लिमिट से ज्यादा पैसे जमा करवाएं है तो आपको एक और मौका मिल रहा है। ऐसे लोग वे 31 मार्च तक संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 का संशोधित आयकर रिटर्न 31 मार्च तक भरा जा सकता है। अब अगर आप इस मौके का लाभ नहीं उठाते तो एक अप्रैल के बाद आयकर विभाग आपके लिए मुसिबत भी पैदा कर सकता है।
 
लांग टर्म निवेश पर देना होगा टैक्स
वित्तमंत्री द्वारा की गई इस घोषणा के बाद शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो शेयर बाजार में लम्बे समय तक निवेश करते हैं तो एक अप्रैल से आपको भी इसकी कीमत चुकानी होगी और टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना होगा। शेयरों में निवेश से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) पर 10% टैक्स देना होगा।
 
एक ही टिकट पर कर सकेंगे यात्रा
एक अप्रैल से महानगर में एक ही टिकट प्रणाली को लागू किया जाएगा। इससे लोगों को अलग-अलग यातायात साधनों के लिए अलग-अलग टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। इससे लोगों का जहां एक तरफ किमती समय बचेगा वहीं उनको लाइन में भी लगने के राहत मिलेगी। इस का लाभ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को ज्यादा होगा।
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