मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण और अग्रिम के मामले में नियामकीय अंकुशों को पूरा नहीं करने के लिए आईडीएफसी बैंक लि.पर दो करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों को लेकर की गई है। इसका मकसद बैंक और उसके ग्राहकों के बीच किसी तरह के लेनदेन या करार की वैधता को गलत ठहराना नहीं है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक की वित्तीय स्थिति पर उसकी 31 दिसंबर, 2016 तक स्थिति रिपोर्ट से पता चलता है कि उसने ऋण और अग्रिम की मंजूरी तथा नवीकरण को लेकर कुछ निश्चित निर्देशों को पूरा नहीं किया है। स्थिति रिपोर्ट के आधार पर बैंक को 7 अगस्त, 2017 को नोटिस जारी किया गया। बैंक के जवाब और मौखिम रूप से सुनवाई के बाद रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस बारे में उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ है।