नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद् की बैठक के बाद कहा कि अब सालाना एक करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारी कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकरण करा सकेंगे। कंपोजिशन स्कीम के तहत ट्रेडिंग करने वाले लोग अब 1 फीसदी टैक्स देंगे। मैन्युफैक्चरिंग करने वाले 2 फीसदी टैक्स देंगे। रेस्टोरेंट बिजनस वालों को 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये कंपोजिशन स्कीम की सीमा 75 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी है। साथ ही नियार्तकों को नकदी की कमी से निजात दिलाने के लिए उन्हें तुरंत प्रभाव से रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है।