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जानें क्या है आधार से पैन, मोबाइल नंबर और बैंक एकाउंट जोड़ने की डेडलाइन

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 27 2017 5:22PM | Updated Date: Sep 27 2017 5:22PM
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नई दिल्ली। आपका आधार कार्ड महज एक सरकारी दस्तावेज नहीं है बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। आधार कार्ड पर दिया गया आपका आधार नंबर यूनीक नंबर है और सरकार ने इसे आपके द्वारा ली जाने वाली कई सुविधाओं और किए जाने वाले कई कामों से इसे लिंक करना जरूरी बना दिया है। आधार नंबर को लेकर सरकार ने कुछ फैसले लिए. इन फैसलों को लागू करने की आखिरी तारीख को लेकर सरकार द्वारा कई बार डेडलाइन में बदलाव किए गए. ऐसे में हो सकता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकती है।

आधार-पैन कार्ड लिंक कराने की तारीख 31 दिसंबर कर दी गई है। इससे पहले यह तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई थी।वैसे अगर आपको एसएमएस के जरिए पैन से आधार लिंकिंग करनी है तो यह बेहद सरल है।आपको करना बस यह है कि अपने फोन से बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर अपनी आधार संख्या और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या को लिखकर 567678 या 56161 को एसएमएस भेजना होगा।इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी इनको आपस में लिंक किया जा सकता है।

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