नई दिल्ली। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की समयसीमा चार महीने बढ़ा दी गई है। 31 अगस्त को इसकी आखिरी तारीख थी, अब इसे 31 दिसंबर कर दिया गया है। लिंक नहीं कराने वाले आयकरदाताओं के रिटर्न की प्रक्रिया नहीं होगी। अभी आधार केवल रसोई गैस की सब्सिडी लेने, बैंक खाता खोलने और मोबाइल फोन की सिम हासिल करने के लिए मान्य दस्तावेज है। अब इसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी अनिवार्य बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी होने की समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा।