नई दिल्ली। अगर आपके पास आधार नंबर और पैन नंबर दोनों हैं तो आपको उन्हें आज यानि 31 अगस्त तक हर हाल में लिंक कराना होगा। सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही ऐसा करने के लिए करदाताओं को सलाह दे चुके हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से लेकर बैंक खाता खुलवाने तक अब आधार कार्ड की अहमियत तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आपने अब तक अपने पैन नंबर से आधार नंबर को लिंक नहीं कराया है तो आपको कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।
इन लोगों को छूट
आयकर कानून की धारा 139 एए 2 कहती है कि हरेक वो व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई, 2017 को पैन नंबर था और वह आधार पाने का पात्र है, उसे अपने आधार नंबर की जानकारी इनकम टैक्स अधिकारियों को देनी होगी। हालांकि, ऐसे लोग जो आयकर कानून के तहत प्रवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) में आते हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के लोगों को इस अनिवार्यता से छूट दी गई है।
ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें
1- सबसे पहले अगर आप पहले से आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हैं तो खुद को रजिस्टर करें। इसके लिए आपको http://incometax indiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
2- खुद को रजिस्टर करने के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आपको अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालनी होगी।
3- लॉगिन करने के बाद एक पॉप-अप विंडो खुलेगी, जहां आपको पैन और आधार को लिंक करने के लिए कहा जाएगा। अगर यह पॉप-अप विंडो नहीं खुलती है तो प्रोफाइल सेटिंग (profile settings) पर क्लिक करें और फिर लिंक आधार (Link Aadhaar) पर क्लिक करें।
4- इसके बाद खुलने वाले पेज पर आपका नाम, जन्म तिथि और लिंग पहले से ही लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के दौरान आप यह जानकारी दे चुके हैं।
5- स्क्रीन पर दिख रही सभी जानकारियों को अपने आधार की जानकारी से मिलाएं और फिर वेरिफाई करें
6- अगर सभी जानकारियां सही हों तो अपना आधार नंबर डालकर लिंक आधार (Link Aadhaar) बटन पर क्लिक करें। अगर जानकारियां आपस में नहीं मिलती हैं तो यूजर को यह सलाह दी जाती है कि वह अपनी जानकारियों को आधार या फिर पैन में बदलवाकर दोनों में एक जैसी जानकारी करवा ले।
7- लिंक आधार (Link Aadhaar) बटन पर क्लिक करते ही एक पॉप-अप विंडो खुलेगी और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से साथ सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।