नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पब्लिक वेलफेयर स्कीम के लिए आधार कार्ड जरूरी होने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई कर सकता है। दरअसल, केंद्र सरकार ने पब्लिक वेलफेयर स्कीम के लिए 30 सितंबर तक की छूट दी थी। इसका मतलब था कि अगर 30 सितंबर के बाद आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आपको इन स्कीमस का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने आधार कार्ड को स्वैच्छिक रूप से मनरेगा, पीएफ, पेंशन और जनधन योजना के साथ लिंक करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन पीठ ने साफ किया था कि इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा।
यह है पूरा मामला
याचिकाकर्ता शांता सिन्हा की ओर से पेश वकील ने मामले को उठाया और कहा था कि कोर्ट का आदेश है कि 'आधार' अनिवार्य नहीं होगा और स्वैच्छिक होगा लेकिन सरकार तमाम योजनाओं जैसे स्कॉलरशिप, राइट टु फूड से लेकर तमाम योजनाओं में इसे अनिवार्य कर रही है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि 30 जून के बाद करीब 17 तरह की वेल्फेय़र स्कीम्स में 'आधार' अनिवार्य होगा। इस मामले में आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए और बेंच को इसके लिए आदेश पारित करना चाहिेए। इस पर केंद्र सरकार से स्टैंड रखने के लिए कहा गया था।