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बैंकों को करना होगा सोने के आयात पर तीन फीसदी एकीकृत-जीएसटी भुगतान

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 22 2017 12:36PM | Updated Date: Aug 22 2017 12:36PM
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नई दिल्ली। सोना एवं अन्य कीमती धातुओं का आयात करने वाले बैंकों को माल एवं सेवा कर जीएसटी के तहत तीन प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा। रत्न एवं आभूषणों पर जीएसटी से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी ने प्राय: पूछे जाने वाले सवालों एफएक्यू के जवाब में कहा कि बैंक इससे पहले कीमती धातुओं के आयात पर किसी भी तरह के मूल्यवर्धति कर वैट का भुगतान नहीं करते थे। वे सिर्फ सीमा शुल्क का भुगतान करते थे।
 
हालांकि, जीएसटी के तहत उन्हें कीमती धातुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क के अतिरिक्त तीन प्रतिशत एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी का भुगतान करना होगा। बैंक द्वारा भुगतान किए गए आईजीएसटी का लाभ इनपुट कर क्रेडिट के तौर पर लिया जा सकता है।
 
एफएक्यू में कहा गया है आयात किए गए कीमती माल पर बैंकों को ही आईजीएसटी का भुगतान करना होगा किसी विदेशी आपूर्तिकर्ता को नहीं। देश में इस तरह के माल के परिवहन के दौरान मालिकाना हक उन्हीं के दायरे में रहता है लेकिन चूंकि बैंक पंजीकृत इकाई हैं और वह इस तरह के आयात पर आईजीएसटी का भुगतान कर सकते हैं न कि विदशी इकाई को यह देना होगा क्योंकि वह आयात नहीं कर रहे हैं। सीवीडी को जीएसटी में समाहित कर लिया गया है वहीं एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद सोने पर तीन प्रतिशत की दर से आईजीएसटी के रूप में जीएसटी का भुगतान करना होगा। 
 
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