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एसी वाले रसोई से खाना लेने पर भी लगेगा 18 % जीएसटी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 14 2017 2:35PM | Updated Date: Aug 14 2017 2:35PM
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मुंबई। किसी होटल का एक हिस्सा अगर एयर कंडीशनर (एसी) है, तो वहां से खाना पैक कराकर ले जाने या उसके गैर-एसी क्षेत्र में भोजन करने पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 1 जुलाई से लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में गैर-एसी रेस्तरां में खाने पर 12 प्रतिशत शुल्क का प्रावधान किया गया है। वहीं एसी रेस्तरां और शराब परोसने का लाइसेंस रखने वालों से 18 प्रतिशत जबकि पांच सितारा होटलों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। ऐसे रेस्तरां से खाना पैक कराकर ले जाने के संदर्भ में सीबीईसी ने स्पष्ट किया है, 'खाना पैक कराकर ले जाने पर भी 18 प्रतिशत कर लगेगा। इसके अलावा, ऐसे  रेस्तरां एकमुश्त योजना के लिए पात्र नहीं होंगे क्योंकि वे शराब भी परोस रहे हैं। 
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