नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर में छूट नहीं मिलने से एंबुलेंस के लिए 10 से 13 सीट वाले वाहनों की बिक्री लगभग बंद हो गई है। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के महानिदेशक विष्णु माथुर ने बताया कि जीएसटी में छूट वाली सूची में शामिल नहीं होने से इन वाहनों पर 28 प्रतिशत कर लग रहा है, भले ही इनकी खरीद एंबुलेंस के लिए ही क्यों न की जा रही हो। पहले एंबुलेंस के लिए खरीदे जाने पर इन वाहनों को कर से छूट मिली हुई थी। ये वाहन आधिकारिक कोडिंग में कोड 8702 में आते हैं। चालक समेत नौ तक सीटों वाले वाहनों की, जिनका कोड 8703 है, एंबुलेंस के लिए खरीद करने पर कोई कर नहीं है। ये जीएसटी की छूट वाली सूची में शामिल हैं।