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11.44 लाख PAN रद्द: आपका का पैन एक्टिव है या नहीं, जानें

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 8 2017 11:08AM | Updated Date: Aug 8 2017 11:08AM
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नई दिल्‍ली। डुप्लीकेसी को रोकने के लिए भारत सरकार  ने11.44 लाख पैन कार्ड्स को रद्द कर दिया है। यह जानकारी राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने 27 जुलाई को संसद में दी। उन्होंने बताया कि बहुत से लोगों ने दो -दो पैन कार्ड जारी करा लिए थे, ऐसे में जिनके नाम से एक से अधिक पैन कार्ड जारी हुए थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। अभी तक डिएक्टिवेट किए गए या रद्द किए गए पैन कार्ड्स की संख्या 11,44,211 है। ये वही पैन कार्ड हैं जो एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा जारी किए गए थे।
 
आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत कोई भी शख्स एक से अधिक पैन कार्ड नहीं रख सकता। ऐसा करने वाले शख्स को 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि जिनके पास किसी वजह से एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं वो बाकी कार्ड वापस कर दें। लेकिन इससे पहले यह जांच लें कि आपके पास मौजूद कार्ड्स में कौन सा कार्ड डिएक्टीवेट हो चुका है।

ऐसे चेक करें अपना पैन कार्ड
1- आपको इस आशंका को दूर करनी है तो आप http://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर लॉगिन करें या
इस लिंक पर https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/KnowYourPanLinkGS.html क्लिक करें।
 2- अब आपके सामने जो पेज खुला है उस पर सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, स्टैटस, जेंडर, डेट ऑर्प बर्थ और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
3- सारी सूचनाएं देने के बाद सब्मिट करने पर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। और कम्प्यूटर पर आपके सामने मोबाइल पिन दर्ज करने का ऑप्शन होगा। इस ओटीपी को आप दिए गए बॉक्स में दर्ज करें और वैलिडेट पर क्लिक करें। अब आपके सामने आपके पैन के बारे में जानकारी होगी।
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