नई दिल्ली। बिजली उपभोक्ताओं को अब एक लाख रूपये के दुर्घटना बीमा यानी का लाभ मिलेगा और इसके लिए उपभोक्ताओं को अलग से कुछ भी नहीं देना होगा। इस बीमा योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ताओं को बस तीन महीने तक लगातार, निर्धारित तारीख से पहले पेटीएम के माध्यम से अपने बिजली बिल का भुगतान करना होगा। यह स्कीम एक साल के लिए है, जो अगस्त 2018 तक चलेगी। जिन उपभोक्ताओं ने इस साल मई, जून और जुलाई के महीनों में निर्धारित तारीख से पहले पेटीएम के माध्यम से अपने बिजली बिल का भुगतान कर दिया है, वे भी इस स्कीम में शामिल होने की योग्यता रखते हैं। यह स्कीम पेटीएम द्वारा खासतौर पर बीएसईएस के 40 लाख उपभोक्ताओं के लिए लॉन्च की गई है।
बीएसईएस के प्रवक्ता ने बताया कि तीसरे महीने के बिल भुगतान के बाद, पहली से पंद्रह तारीख के बीच योग्य उपभोक्ता को इंश्योरेंस कंपनी की ओर से इस बारे में एक एसएमएस आएगा। इस एसएमएस पर उपभोक्ता को यस यानी हां लिखकर उसे वापस भेजना होगा। इस के बाद ही उपभोक्ता को उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी भेजी जाएगी। यह बीमा उपभोक्ता के सीए नंबर के आधार पर होगा और इसलिए, सीए नंबर को ही उपभोक्ता को आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान नंबर माना जाएगा। जो उपभोक्ता 15 अगस्त के बाद इस स्कीम में शामिल होने के पात्र होंगे, उन्हें प्रो-रेटा आधार पर इसमें शामिल किया जाएगा।