नई दिल्ली। जीने के लिए अभी तक आधार कार्ड जरुरी था लेकिन अब इसके बिना मरना भी मुश्किल हो जाएगा। सरकार के नए आदेश अनुसार, अगर किसी की मौत होती है, तो उसकी पहचान सिर्फ आधार कार्ड के जरिए ही होगी। डेथ सर्टिफिकेट के लिए आधार नंबर एक अक्तूबर 2017 से अनिवार्य कर दिया गया है।
अापको बता दें कि इंश्योरेंस क्लेम के अलावा और भी कई सरकारी कामों के लिए डेथ सर्टिफिकेट जरुरी है। इससे पहले सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड, पासपोर्ट, आयकर रिटर्न और पीएफ अकाउंट के लिए भी जरुरी किया है।