नई दिल्ली। अगर आपने अपना पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। सरकार ने 31 अगस्त तक पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्रालय ने साथ ही यह भी कहा है कि जब तक आधार कार्ड से पैन लिंक नहीं होता, रिटर्न्स की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया ने भी यह साफ कर दिया है कि अगर तय तारीख तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं किया गया तो पैन नंबर कैंसिल किया जा सकता है।
जानकारी के लिए बता दें कि करीब दो करोड़ से ज्यादा करदाता अपने आधार कार्ड को पैन नंबर से जोड़ चुके हैं। देश भर में कुल 25 करोड़ पैनकार्ड होल्डर है। वहीं देश में 111 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है।