बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे को ट्रेन में एसी खराब होने की वजह से हुई परेशानी के लिए एक 58 वर्षीय यात्री को 12000 रुपए का मुआवजा देने के निर्देश दिया है। दक्षिण-पश्चिम रेलवे को 10000 का मुआवजा और 2000 रुपए टिकट के रिफंड के तौर पर यात्री के देने का आदेश दिया है।
मैसूर निवासी डॉ. शेखर एस. का आरोप है कि 9 मार्च 2009 को टीपू सुपरफास्ट एक्सप्रेस से बेंगलुरु से मैसूर जा रहे थे। तीन घंटे की यात्रा में एसी में खराबी की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।