नई दिल्ली। आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ 4 दिन बचे हैं। अगर अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो भी घबराएं नहीं, आप यहां जान सकते हैं कि कैसे आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पिछले साल देर से रिटर्न दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता था पर अगर इस साल अगर आपने 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगी।। इस साल से 31 जुलाई से पहले रिटर्न भरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आईटी रिटर्न का सिस्टम सख्त करते हुए समय से रिटर्न फाइल न करने वालों को पेनल्टी देने का नियम लागू कर दिया है।
जान लें कि यदि आपकी आय सिर्फ सैलरी से है तो फिर आईटीआर 1 यानी सहज फॉर्म ही भरें। बिजनस चलाने वालों के लिए आईटीआर फॉर्म 3 या 4 है। हाल ही में आईटी डिपार्टमेंट ने फॉर्म्स के नंबरों में कुछ बदलाव किया है तो इसका ख्याल रखते हुए अपनी आय के हिसाब से आप फॉर्म को जानें और रिटर्न फाइल करें। अगर आने जरूरी फॉर्म के अलावा किसी और फॉर्म को भरकर रिटर्न फाइल करते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स ऐक्ट एक्ट 139(9) के तहत आपको नोटिस भी भेज सकता है।
इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
आपकी सैलरी पर निर्भर करेगा कि आईटीआर फाइल करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सैलरीड हैं तो एंप्लॉयर द्वारा दिया गया फॉर्म 16, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिले ब्याज के स्टेटमेंट्स, टीडीएस सर्टिफिकेट, सभी कटौतियों के प्रूफ, होम लोन पर दिए गए ब्याज का स्टेटमेंट आदि, आपने पिछले फाइनिशल इयर में नौकरी बदली है तो पिछली नौकरी और मौजूदा नौकरी दोनों के फॉर्म 16 की जरूरत होगी। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको अपने सभी अकाउंट्स की डिटेल देनी होगीहै। 2017-18 के समय तो आपको ये भी डिटेल देनी है जिसमें नोटबंदी के दौर में आपने अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया हो।