नई दिल्ली। गोल्ड बॉन्ड स्कीम में सोना खरिदने की लिमिट को बढ़ा दिया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में सोना खरीदने की लिमिट को बढ़ाकर चार किलो तक कर दिया है। यानी अब कोई भी व्यक्ति सालाना 4 किलोग्राम तक सोना खरीद सकता है। अभी तक यह लिमिट 500 ग्राम प्रति वर्ष थी। वहीं ट्रस्ट के लिए इस लिमिट को बढ़ाकर 20 किलाग्राम प्रति वर्ष कर दिया है। इसके अलावा अन्य नियमो में भी सुधार किया जा रहा है, जिससे इस योजना को खरीदारों के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सके।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह सीमा वित्तीय वर्ष के आधार पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने वित्त मंत्रालय को विभिन्न ब्याज दरो के साथ इन बांडो के लागू करने की मंजूरी दे दी। कैबिनेट के इन बदलावों के बाद अब संयुक्त हिन्दू परिवार भी 4 किलो तक गोल्ड खरीद सकेंगे।
निवेश की इस लिमिट में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी रखे बॉन्ड शामिल नहीं होंगे। इस लिमिट में निजी गोल्ड शामिल नही किया जाएगा। वित्त मंत्रालय नेशनल स्टाक एक्सचेंज, बंबई शेयर बाजार और डाक विभाग के साथ विचार विमर्श करके इस सुविधा के तौर तरीके को अंतिम रूप देगी।