नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को सेवानिवृति के दिन ही पेंशन का निपटान करने का निर्देश जारी किया है। यह जानकारी संसद को दी गई है। श्रममंत्री बंडारू दात्तात्रेय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को जानकारी दी।
ईपीएफओ के द्वारा अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किया गया है कि वे कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के सदस्यों को सेवानिवृति के दिन को ही भविष्य निधि और पेंशन का भुगतान करें।
मंत्री ने कहा कि ग्रेच्युटी के निपटान के संदर्भ में ग्रेच्युटी भुगतान कानून, 1972 के अनुसार जिस व्यक्ति जिस तिथि से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है, नियोक्ता को उसके 30 दिनों के भीतर उस राशि का इंतजाम करना होगा। देश में करीब 48.85 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारी और 55.51 लाख पेंशन प्राप्तकर्ता है।