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सेनेटरी नैपकिन पर जीएसटी क्यों?

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 19 2017 12:32PM | Updated Date: Jul 19 2017 12:32PM
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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेनेटरी नैपकिन को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के 12 प्रतिशत के स्लैब में रखे जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता जरमीना इसरार खान की जनहित याचिका पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति हरिशंकर की खंडपीठ ने सरकार से सेनेटरी नैपकिन को या तो जीएसटी के दायरे से बाहर करने या ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में कम दर वाले स्लैब में रखने का प्रावधान करने को कहा है। न्यायालय ने 15 नवंबर तक वित्त मंत्रालय से जवाब तलब किया है।
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