मुंबई। मुंबई की एक विशष अदालत ने कारोबारी विजय माल्या और उनके सहयोगियों की ब्रिटेन और स्विजरलैंड में संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। यह आदेश आइडीबीआइ कर्ज दबाने के मामले में दिया गया है। अदालत ने पिछले सप्ताह एजेंसी का जांच में सहायता मांगने के लिए ब्रिटेन को आग्रह पत्र भेजने का अनुरोध स्वीकार कर लिया था।
सीबीआइ के मुताबिक, किंगफिशर एयरलाइंस को 1300 करोड़ रुपये मंजूर करने और देने में कई चूकें हुई थीं।
आरोप पत्र के अनुसार, करीब 260 करोड़ रुपये एयरलाइंस द्वारा डायवर्ट किया गया जबकि 263 करोड़ रुपये का इस्तेमाल वेतन, स्रोत पर कर कटौती, आयकर और कर्ज का इंस्टालमेंट देने में किया गया। एजेंसी ने कहा है कि कर्ज का एक हिस्सा माल्या ने अपनी निली चार्च में इस्तेमाल किया था।