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लंगर और प्रसाद पर नहीं लगेगा GST, लेकिन किराए की कमाई...

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 12 2017 10:05AM | Updated Date: Jul 12 2017 10:05AM
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नई दिल्ली। धार्मिक संस्थाओं के ‘अन्न क्षेत्र’ में मुफ्त में वितरित किए जा रहे खाने पर जीएसटी नहीं लगेगा। सरकार ने मंगलवार को साफ कहा कि मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, दरगाह और चर्च में लोगों को मुफ्त आवंटित किए जाने वाले प्रसाद पर जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय के मुताकि हालांकि प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान और सेवाओं पर जीएसटी लगेगा। इन चीजों में चीनी, खाद्य तेल, घी, बटर और इन चीजों की ढुलाई के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्रांसपोर्ट सेवाएं शामिल हैं।
 
किराए से 20 लाख से ज्यादा की कमाई पर लगेगा जीएसटी 
मकान किराए से अर्जित संपत्ति को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन व्यावसायिक उद्देश्य से किराए या लीज पर पर दी गई संपत्ति के जरिए सालाना 20 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई होने पर जीएसटी देना होगा। वित्त सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा कि अगर मकान को दुकान या दफ्तर खोलने के लिए किराए पर लगाया गया तो 20 लाख तक की कमाई पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। 
 
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