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एम्प्लॉइज को 50 हजार से ज्यादा का गिफ्ट दिया तो कंपनी को देना होगा जीएसटी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 11 2017 10:23AM | Updated Date: Jul 11 2017 10:23AM
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नई दिल्ली। अगर एम्प्लॉई को कंपनी सालभर में 50 हजार रुपए से अधिक का गिफ्ट देती है तो इस पर जीएसटी देना होगा। एम्प्लॉई कंपनी को काम के तौर पर जो सर्विस दे रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सोमवार को ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। 
 
ये गिफ्ट माना जाएगा
फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक, कंपनी अगर अपने एम्प्लॉई को बिना बताए पैसा या कोई सामान देती है तो यह गिफ्ट माना जाएगा। कंपनी अपनी मर्जी से और किसी मौके पर कुछ देती है, तो यह गिफ्ट है। गिफ्ट एम्प्लॉई का हक नहीं है और वह इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकता है।
 
एम्प्लॉई की सर्विस पर नहीं लगेगा जीएसटी
मिनिस्ट्री का कहना है कि एम्प्लॉई नौकरी करते हुए कंपनी को जो सर्विसेस देता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। चाहे यह सामान की सप्लाई हो या सर्विसेस की सप्लाई।
 
इन पर नहीं मिलेगा इनपुट क्रेडिट
अगर किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को क्लब, हेल्थ या फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप दी हुई है तो कंपनी को इस पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। वहीं अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को यह सब फैसेलिटी फ्री में दी हैं तो उसे इस पर जीएसटी नहीं देना होगा।
 
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