मुंबई। भविष्य निधि (पीएफ) क्लेम अब पांच दिनों के भीतर प्रोसेस्ड हो जाएगा, यानी अब आपको पांच दिन में ही पीएफ का पैसा मिल जाएगा। बशर्ते इसके लिए आॅनलाइन आवेदन किया गया हो और आपका आधार नंबर एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड आॅर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हो। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वीपी जॉय ने सभी फील्ड आॅफिसेज को भेजे लेटर में निर्देश दिया है कि आॅनलाइन क्लेम्स को पांच दिन के भीतर सेटल किया जाना चाहिए, ताकि आधार सीडिंग (आधार नंबर को लिंक करना) को बढ़ावा दिया जा सके।
किसे मिलेगी सुविधा
क्लेम्स फॉर्म को आॅनलाइन जमा करने की सुविधा केवल उन पीएफ मेंबर्स को मिलेगी, जिन्होंने अपने केवाईसी (आधार नंबर और बैंक डिटेल्स) की यूएन के साथ सीडिंग की है और नियोक्ता की तरफ से उसे डिजिटली वैरिफाई किया गया है, साथ ही इसे यूआईडी डेटाबेस से भी वेरिफाई किया जाना चाहिए और सर्विस डिटेल्स यूनिफाइड पोर्टल पर उपलब्ध होने चाहिए।