नई दिल्ली। उत्पादों की पैकिंग पर प्रिंट सूचना के अनुरूप उत्पाद के न होने पर सरकार सख्त कदम उठायेगी। यानी कहा कुछ और ग्राहक को दिया कुछ तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसके लिए अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना और एक साल की जेल भी हो सकती है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि उपभोक्ताओं के साथ धांधली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
रामविलास पासवान ने कहा कि ये फैसला ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोग पुरानी एमआरपी पर ही सामान बेच रहे हैं। मोदी सरकार ने पुराने स्टॉक को क्लीयर करने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। पासवान ने बताया कि मंत्रालय ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को हल करने के लिए एक समिति बनाई है। साथ ही हेल्पलाइन की संख्या को 14 से बढ़ाकर 60 कर दिया है।
एक अन्य सवाल के जवाब में पासवान ने सख्त लहजे में कहा कि उत्पादों की पैकिंग के भीतर कुछ और बाहर कुछ लिखा मिला तो खैर नहीं। इस संबंध में जब पूछा गया कि क्या कार्रवाई होगी, तो संबंधित अधिकारी से ब्यौरा देने को कहा। बकौल अधिकारी, अगर किसी व्यापारी अथवा निर्माता ने ऐसा किया तो पहली बार 25 हजार रुपए का जुर्माना होगा, जबकि दूसरी बार यही गलती दुहराने पर जुर्माने की राशि 50 हजार रुपए हो जाएगी। तीसरी बार यह गलती अंतिम होगी, जिस पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा एक साल की जेल काटनी होगी। विशेष परिस्थिति में दोनों सजा काटनी पड़े।