नई दिल्ली। यदि अनआॅथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग टांजेक्शन के दौरान कोई नुकसान हो जाता है तो आपको बैंक से तीन के भीतर शिकायत करनी चाहिए। इसके बाद संबंधित राशि 10 दिन के भीतर आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। ऐसा न करते हुए यदि ग्राहक थर्ड पार्टी फ्रॉड की जानकारी चार से सात दिन की देरी से देता है तो उसे 25,000 रुपए तक का नुकसान खुद उठाना होगा। रिजर्व बैंक ने यह जानकारी देते हुए कहा कि खाताधारी की ओर से की गई खामी (जैसे अपने पेमेंट क्रेडेंशियल शेयर करने में चूक) पर उसे ही पूरा नुकसान वहन करना होगा।