मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा को 15 जुलाई तक 552 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 15 जुलाई को सहारा का चेक नहीं भुना तो एम्बी वैली की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हालांकि नीलामी का आदेश बुधवार को नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की पैरोल को 20 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को 10 और कार्यदिवसों की मोहलत देते हुए 709.82 करोड़ रुपए सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में जमा कराने को कहा था।