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PAN और आधार लिंक करने से सरकार ने इन लोगों को दी छूट

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 5 2017 1:22PM | Updated Date: Jul 5 2017 1:24PM
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नई‍ दिल्‍ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार को पैन से लिंक करना जुलाई से जरूरी कर दिया है। इसके लिए एसएमएस और ऑनलाइन सुविधा पहले से है। हालांकि कई लोगों को डिपार्टमेंट ने आधार को पैन से लिंक कराने में छूट दे रखी है। इन लोगों में एनआरआई, भारत आए मेहमान, 80 साल से ज्यादा आयु के लोग शामिल हैं। इसके अलावा आसाम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासियों को भी आधार-पैन लिंक कराने की किसी तरह से कोई जरुरत नहीं है।
 
हालांकि यह छूट तब ही मिलेगी, जब इनका आधार कार्ड न बना हो। आपकों बता दें कि विभाग अब तक 2.62 आधार नंबरों को पैन के डाटाबेस के साथ जोड़ चुका है। फिलहाल 25 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं जबकि आधार कार्ड संख्या करीब 115 करोड़ लोगों को आवंटित किया जा चुका है। मतलब जिनके पास भी पैन नंबर पहले से है, और आधार भी है, उन्हें अब इन्हें जोडना होगा। और ऐसे लोग जिनके पास पैन नंबर नहीं है, वो अगर इसके लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें फॉर्म में अपना आधार नंबर भी देना होगा।
 
डिपार्टमेंट के इस नियम से कई लोग अपने आधार को पैन से लिंक कराने लगे हैं। यदि लिंक नही किया तो इस संबंध में इन्कम टैक्स की एक अधिसूचना में स्पष्ट लिखा है - "अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति को दिया गया आधार एकाउंट नंबर निष्क्रिय हो जाएगा, और इन्कम टैक्स ऐक्ट 1961 के अन्य प्रावधान लागू होंगे, समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने पैन के लिए आवेदन नहीं किया था।"
 

 

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