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अब फॉर्म भरकर भी आधार को पैन कार्ड से जोड़ा जा सकता है: IT

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 2 2017 3:02PM | Updated Date: Jul 2 2017 3:02PM
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नई दिल्‍ली। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप आज के बाद से पैन कार्ड के लिए अप्‍लाई नहीं कर सकेंगे। साथ ही पैन कार्ड के साथ आधार को जोड़ना जरूरी हो गया है। आयकर विभाग ने आधार को पैन से जोड़ने के लिए ऑनलाइन और एसएमएस सुविधाओं के बाद एक पेज का फॉर्म भी जारी किया है। एक व्यक्ति अपनी पैन और आधार संख्या, उन पर लिखे नाम और एक साइन किया हुआ घोषणापत्र देकर अपने आधार को किसी भी अन्य पैन के साथ लिंक करवा सकता है। व्यक्ति को फार्म में यह घोषणा भी करनी होगी कि जमा किए गए पैन और आधार संख्या पर कोई अन्य पैन आवंकित नहीं किया जाए। साथ ही यह भी घोषणा करना होगा, 'मैं मानता हूं कि आधार-आधारित प्रमाणीकरण के उद्देश्य के लिए मेरे व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।
 
मोबाइल आधारित एसएमएस सेवा का उपयोग करके, NSDL और UTIITSL जैसे पैन सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर लॉग इन करके, पैन सेवा केंद्र पर जा कर या कर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी पैन से आधार को लिंक किया जा सकता है। विभाग ने नए पैन आवेदनों में आधार संख्या को दर्ज कराने की प्रक्रिया और पैन डेटा में बदलाव या सुधार की प्रक्रिया को भी अधिसूचना में बताया है।
 
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