नई दिल्ली। एक जुलाई से आधार नंबरों को पैन से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आयकर नियमों को संशोधित और अधिसूचित करते हुए सरकार ने पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नामांकन आईडी को देना अनिवार्य कर दिया है।
वित्त मंत्री अरण जेटली ने वित्त विधेयक 2017-18 के कर प्रस्तावों में संशोधनों के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था। राजस्व विभाग ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई, 2017 तक पैन नंबर है, उसे धारा 139एए की उपधारा के प्रावधानों के तहत अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग के प्रधान महानिदेशक या डीजीआईटी को इसकी सूचना देनी होगी।
राजस्व विभाग ने आयकर कानून के नियम 114 को संशोधित करते हुए कहा कि ये नियम एक जुलाई 2017 से लागू होंगे। यह नियम पैन के आवंटन के आवेदन से संबंधित है। कुल 207 करोड़ करदाता अपने आधार को पहले ही पैन से जोड़ चुके हैं। देश में पैन कार्डधारकों की संख्या 25 करोड़ है जबकि 111 करोड़ लोगों को आधार संख्या दी जा चुकी है।
अवैध नहीं होगा आपका PAN
यह बात सामने आ रही है कि अगर एक जुलाई से पहले आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड अवैध हो जाएगा। आपको बता दें कि दरअसल 1 जुलाई से पैन कार्ड और आधार नंबर को लिंक करना जरूरी है। इसके बाद जिन पैन नंबर्स को आधार नंबर से लिंक नहीं किया गया होगा वो पैन कार्ड अपने आप से अवैध नहीं होंगे। केन्द्र सरकार एक तारीख की घोषणा कर सकती है, जिसके बाद भी अगर पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं गया तब जाकर आपका पैन अवैध हो जाएगा। लेकिन सरकार ने अब तक इस तारीख की घोषणा नहीं की है।
आधार को पैन कार्ड से कैसे करें लिंक
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉग इन कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं, इससे पहले आप अपनी जन्म तिथि, आधार कार्ड, और पैन नंबर को निकाल कर रख लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक आधार पर क्लिक कीजिए। इसके बाद एक विंडो खुलेगी। इसमें आप पैन नंबर और आधार नंबर से जुड़ी जानकारी डालें इसके बाद लिंक आधार पर बटन दबाएं।