मुंबई। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के बाद एटीएम का इस्तेमाल महंगा पड़ने वाला है। जीएसटी काउंसिल की ओर से प्रस्तावित दरों के हिसाब से बैंकिंग सेवाओं का अभी के मुकाबले थोड़ा महंगी होना लगभग तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार जीएसटी कानून को 1 जुलाई से देश भर में लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है।
जीएसटी के अंतर्गत एक जुलाई से एटीएम ट्रांजेक्शन पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। यह दर मौजूदा समय में 15 फीसदी है। यानी जीएसटी लागू होने के बाद इसमें सीधे तौर पर तीन फीसदी का इजाफा होगा। मौजूदा समय में उपभोक्ताओं के लिए अपने बैंक के एटीएम से महीने में पांच ट्रांजेक्शन और दूसरे बैंक के एटीएम से तीन ट्रांजेक्शन फ्री हैं। हालांकि देश के छह बड़े शहरों में अपने बैंक के एटीएम से तीन ट्रांजेक्शन फ्री हैं। इससे अधिक ट्रांजेक्शन करने पर प्रति ट्रांजेक्शन बीस रुपए और सर्विस टैक्स देना होता है।