नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को संगठन से लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए सेवानिवृत्ति के समय 50,000 रूपए तक का 'लायल्टी-कम-लाइफ' लाभ दिया जाएगा। यह सुविधा 20 साल अथवा इससे अधिक समय तक ईपीएफओ में योगदान करते रहने वाले सदस्यों को उपलब्ध होगी।
ईपीएफओ निदेशक मंडल ने यह भी फैसला किया है कि किसी सदस्या के स्थायी रूप से विकलांग होने की स्थिति में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसी स्थिति में सदस्या का योगदान 20 वर्ष से कम रहने पर भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।