नई दिल्ली। यदि आप सोचते हैं कि आपकी वार्षिक आय आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है और आपके लिए पैन और आधार लिंक कराना जरूरी नहीं है, तो यह गलत है। यदि समय रहते अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो आयकर कानून में सेक्शन 139 एए आपके पैन कार्ड को रिजेक्ट कर देगी।
कानून के मुताबिक केंद्र सरकार को पैन कार्ड निरस्त करने के लिए तारीख निर्धारित करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन लोगों को राहत मिली थी, जिनके पास पैन कार्ड मौजूद है, उन्होंने अभी तक अपना आधार नंबर नहीं बनवाया। कोर्ट के फैसले ने उन लोगों को कोई राहत नहीं दी है, जिनके पास दोनों पैन कार्ड और आधार नंबर मौजूद है और उन्होंने अभी तक दोनों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है।