मुंबई। पेंशनधारकों के लिए अब पेंशन निकालना और भी आसान हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के केंद्रीय पेंशन एकाउंटिंग आॅफिस ने सितंबर 2014 में परिपत्र जारी कर केंद्रीयकृत पेंशन प्रक्रिया केंद्रों सीपीपीसी तथा सरकारी काम देखने वाले विभागों को निर्देश दिया था कि अपनी बैंक शाखाओं से कहें कि वे पेंशनधारकों की पासबुक में पीपीओ नंबर दर्ज करें।
पीपीओ हासिल करने में होती थी दिक्कात
केंद्रीय बैंक ने बताया कि यह पहल पेंशनधारकों और उनके परिजनों को पीपीओ की प्रति हासिल करने में हो रही दिक्कतों से बचने के लिए की गई है।