नई दिल्ली। राज्य उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रेलवे से एक यात्री को 75000 रुपए का मुआवजा अदा करने को कहा है। यात्रा के दौरान यात्री की रिजर्व सीट पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिससे यात्री को बेहद असुविधा हुई। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जिला फोरम के आदेश को बरकरार रखा है, जिसने रेलवे से एक तिहाई मुआवजा टिकट निरीक्षक के वेतन से काटने को कहा था जो फरियादी यात्री को रिजर्व सीट नहीं दिला सके।
टीटीई नहीं मिला
दिल्ली निवासी वी विजय कुमार ने शिकायत की थी कि वे 30 मार्च 2013 को विशाखापत्तनम से दक्षिण एक्सप्रेस से नई दिल्ली आ रहे थे तब मप्र के बीना में कुछ यात्री बोगी में आ गए और उनकी बैठ गए। शिकायत के लिए टीटीई व कोई अधिकारी नहीं मिला।